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डीयू ने अपना सर्कुलर वापिस लिया, कॉलेजों के ऑफिसीएटिंग प्रिंसिपल भी स्थायी, एडहॉक नियुक्ति कर सकेंगें

:- डीटीए ने वाइस चांसलर से शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों की भर्तियों पर रोक संबंधी सर्कुलर वापिस लेने की मांग की थीं , मांग माने जाने पर सर्कुलर वापिस लिया

 

दिल्ली: आम आदमी पार्टी से संबद्ध शिक्षक  संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कॉलेजिज) द्वारा कॉलेजों के प्रिंसिपलों, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख व गवर्निंग बॉडी के चैयरपर्सन को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि जिन कॉलेजों में  अस्थायी प्रिंसिपल है वहाँ  शैक्षिक व गैर- शैक्षिक  पदों पर एडहॉक, गेस्ट व कंट्रेक्चुअल पदों पर नियुक्ति कर सकते है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सर्कुलर का डीटीए ने डीयू द्वारा जारी उस सर्कुलर का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि अस्थायी प्रिंसिपल कॉलेजों में एडहॉक, गेस्ट, कंट्रेक्चुअल पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। उनका कहना है कि इससे युवा शोधार्थियों को उच्च शिक्षा में आने का अवसर मिलेगा।

डीटीए के अध्यक्ष डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि इससे पहले मई 18 2022 व अगस्त 22 2022 को जारी सर्कुलर जिसमें यह निर्देश दिए गए थे कि जिन कॉलेजों में रेगुलर (स्थायी) प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पर एडहॉक टीचर्स/ कर्मचारियों की नियुक्ति ना की जाए, पत्र में शैक्षिक व गैर-शैक्षिक पदों की भर्तियों पर रोक संबंधी सर्कुलर को वापिस लेने की मांग डीटीए व डूटा आदि शिक्षक संगठनों ने की थीं और कहा था कि कॉलेजों को एडहॉक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश दे ताकि छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो। डॉ.सुमन ने बताया है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कॉलेजिज) द्वारा यह सर्कुलर उन कॉलेजों को भेजा गया था जिन कॉलेजों में ऑफिशिएटिंग या एक्टिंग प्रिंसिपल काम कर रहे थे। डॉ. सुमन ने वीसी को लिखें पत्र में उन्हें बताया था कि डीयू कॉलेजों में एक्टिंग प्रिंसिपल व ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के समय कॉलेजों में शिक्षकों/ कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति व पदोन्नति होती रही है। उन्हें वे सभी पावर दी गई है जो एक स्थायी प्रिंसिपल को मिली हुई है। इसलिए शिक्षकों /कर्मचारियों की नियुक्तियों पर किसी तरह की रोक लगाना अव्यवहारिक है।

डॉ.सुमन ने बताया है कि जैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना सर्कुलर वापस लिया वैसे ही कॉलेजों में एडहॉक टीचर्स की पोस्ट आनी शुरू हो गई। उन्होंने बताया है कि इस सर्कुलर को वापस लेने पर ओबीसी कोटे की सेकेंड ट्रांच के उन पदों को भरने में मदद मिलेगी जिसे शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी ने उन्हें 31 मार्च 2023 तक भरी जानी है।

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