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फर्जी विविद्यालय मामला: सरकारी विवि के कुलपति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

राजस्थान पुलिस ने एक नया निजी विविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक के वास्ते फर्जी जानकारी पेश करने के आरोप में एक सरकारी विविद्यालय के कुलपति और चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

 

जयपुर, । राजस्थान पुलिस ने एक नया निजी विविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक के वास्ते फर्जी जानकारी पेश करने के आरोप में एक सरकारी विविद्यालय के कुलपति और चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।  यह मामला सामने आने के बाद पिछले महीने राज्य सरकार ने तत्काल मसौदा कानून को वापस ले लिया था।
      प्राथमिकी में राज्य सरकार के उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरीकांिसह और सीकर स्थित गुरुकुल शिक्षण संस्थान के संस्थापक ट्रस्टी रंजीतंिसह का नाम शामिल है जिन्होंने विविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया था।  इनके अलावा, अलवर के सरकारी विधि कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ विजय बेनीवाल, जयपुर स्थित राजस्थान विविद्यालय के प्रोफेसर जयंतंिसह और उदयपुर के प्रोफेसर घनश्यामंिसह राठौर का नाम भी प्राथमिकी में है।   राज्य विधानसभा में 24 फरवरी को पेश किए गए विधेयक के मुताबिक, सीकर में गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा विविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित था और इसकी आधारभूत संरचना के सत्यापन का कार्य प्रोफेसर अमरीकांिसह की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया। इस समिति में बेनीवाल, जयंतंिसह और घनश्याम राठौर भी सदस्य थे।  यह विधेयक 22 मार्च को पारित होना प्रस्तावित था। हालांकि, सरकार को विधानसभा सत्र के पहले दिन ही गुरुकुल विविद्यालय सीकर विधेयक, 2022 को वापस लेना पड़ा क्योंकि सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि जिस आधारभूत संरचना का उल्लेख किया गया है, वह असल में केवल कागजों तक ही सीमित है।
      इसके बाद, विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने सीकर जिलाधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जबकि सरकार ने जयपुर संभागीय आयुक्त को जांच के आदेश दिए।  जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने सोमवार को जयपुर के अशोक नगर थाने में मामला दर्ज कराया।

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